Search
Close this search box.

SC says decision to end 4 percent reservation for Muslims not be implemented till 9 may मुस्लिमों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला इस तारीख तक नहीं होगा लागू, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

Share this post

ओबीसी मुसलमानों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE
ओबीसी मुसलमानों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का पिछली सरकार का फैसला 9 मई तक जारी रहेगा। 9 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, इस मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि वह दिन में जवाब दाखिल करेंगे। उन्होंने पीठ से कहा, ‘‘मैं इसे आज दाखिल करूंगा लेकिन समस्या यह है कि मैं (सॉलिसिटर जनरल) व्यक्तिगत समस्या का सामना कर रहा हूं। मुझे समलैंगिक विवाह से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ के सामने भी दलील रखनी है। कृपया इस मामले को किसी और दिन के लिए सूचीबद्ध करें।’’ 

9 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई


याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मेहता द्वारा स्थगन के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई पहले ही चार बार टाली जा चुकी है। मेहता ने कहा कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश पहले से ही याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है। दवे ने अदालत से अनुरोध किया कि वह मेहता की दलीलों को दर्ज करें कि मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा और 30 मार्च 2002 को जारी किया गया आरक्षण देने का आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा। पीठ ने दवे के साथ सहमति व्यक्त की और आगे की सुनवाई के वास्ते मामले को 9 मई के लिए सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को कर्नाटक में मुसलमानों का चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी। तब भी राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा था। 

कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले को बताया था त्रुटिपूर्ण

सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को कहा था कि सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण में दो-दो प्रतिशत वृद्धि करने और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मुसलमानों के चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला प्रथम दृष्टया “त्रुटिपूर्ण’’ प्रतीत होता है। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने का फैसला किया था। राज्य में 10 मई को चुनाव हैं। कर्नाटक सरकार ने पीठ को आश्वासन दिया था कि मामले की अगली सुनवाई तक 24 मार्च के सरकारी आदेश के आधार पर कोई नियुक्ति और दाखिला नहीं दिया जाएगा। 

मुसलमानों का चार फीसदी कोटा दो समुदायों में बाटा

कर्नाटक सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों के लिए चार फीसदी कोटा समाप्त करते हुए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की दो नयी श्रेणियों की घोषणा की थी। ओबीसी मुसलमानों के चार फीसदी कोटे को वोक्कलिगा और लिंगायत समुदायों के बीच बांट दिया गया है। यही नहीं, आरक्षण के लिए पात्र मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तहत वर्गीकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार के फैसले के बाद अब वहां आरक्षण की सीमा करीब 57 फीसदी हो गई है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसके सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला ‘‘पूरी तरह से गलत धारणा’’ पर आधारित है।

ये भी पढ़ें-

रत्नागिरी रिफाइनरी विवाद क्या है? कैसे सरकार की ‘हां’, लोगों की ‘ना’ के बीच फंसकर रह गया इतना बड़ा प्रोजेक्ट

राजनाथ सिंह हैं प्रधानमंत्री पद के ”सीरियस उम्मीदवार”, सत्यपाल मलिक बोले- उनके भाग्य में है तो पीएम जरूर बनेंगे

 

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Source link

Leave a Comment

ख़ास ख़बरें

प्रयागराज के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की राज्यपाल की मंजूरी के बाद समय से पहले होगी रिहाई

पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की समय से पहले होगी रिहाई!! राज्यपाल की मंजूरी के बाद रिहा करने का आदेश जारी!! जेल में आचरण अच्छा होने

Read More »

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 जुलाई को पहुंचे प्रयागराज,अधिकारियों के साथ महाकुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे ,

संगम नगरी प्रयागराज आज आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ 20 जुलाई, 2024 को अपराह्न 01:05 बजे पहुचे प्रयागराज । तदुपरांत मुख्यमंत्री

Read More »

सीएम योगी डग्गामार वाहनों को लेकर हुए सख्त और कहा बिना परमिट की बसें मिली तो नपेंगे बड़े अफसर

डग्गामार वाहनों को लेकर सीएम योगी हुए सख्त… डग्गामार, बिना परमिट की बसें मिली तो नपेंगे बड़े अफसर… # डग्गामार बसें चलती मिलीं तो नपेंगे

Read More »

ताजातरीन